
पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) को लिंक करने से जुड़ी ताज़ा जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। भारत सरकार के ताज़ा निर्देशों के अनुसार, इसे समय पर पूरा करना अनिवार्य है।
1. महत्वपूर्ण समयसीमा (Deadline)
- अंतिम तिथि: पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 तय की गई है।
- परिणाम: यदि आप इस तारीख तक लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive/Inoperative) हो जाएगा।
2. लिंक न करने के नुकसान
अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
- इनकम टैक्स: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे और पेंडिंग रिफंड रुक जाएगा।
- बैंकिंग: बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड (SIP) में निवेश करने या डीमैट अकाउंट चलाने में दिक्कत आएगी।
- TDS/TCS: आपके ट्रांजैक्शन पर ज्यादा दर से टैक्स (High TDS) कटेगा।
- सैलरी: वेतन क्रेडिट होने में समस्या आ सकती है।

3. लिंकिंग की फीस (Penalty)
- फिलहाल, पैन को आधार से लिंक करने के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क (Penalty) देना अनिवार्य है।
- यह भुगतान आयकर विभाग के पोर्टल पर ‘e-Pay Tax’ सुविधा के माध्यम से करना होता है।
4. स्टेटस कैसे चेक करें (How to Check Status)
आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
- Quick Links सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें। यदि लिंक है, तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा।
5. ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
- पैन और आधार नंबर डालकर ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- यदि फीस जमा नहीं है, तो ‘e-Pay Tax’ के जरिए ₹1,000 का भुगतान करें।
- भुगतान के 4-5 दिनों बाद दोबारा उसी पोर्टल पर जाकर लिंकिंग अनुरोध (Request) सबमिट करें।
6. किन्हें छूट (Exemption) प्राप्त है?
इन श्रेणियों के लोगों को पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है:
- असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी।
- अनिवासी भारतीय (NRIs)।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति।
- जो भारत के नागरिक नहीं हैं।


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